यौन उत्पीड़न की शिकायत मामले में IPS अफसर अमिताभ ठाकुर को मिली राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 03 Jan, 2018 12:57 PM

सी.जे.एम. कोर्ट लखनऊ ने नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मी द्वारा आई.पी.एस. अफसर अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर सहित नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ किए जाने संबंधी शिकायत खारिज कर दी...

लखनऊ: सी.जे.एम. कोर्ट लखनऊ ने नागरिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक महिला कर्मी द्वारा आई.पी.एस. अफसर अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर सहित नागरिक सुरक्षा विभाग के अन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ किए जाने संबंधी शिकायत खारिज कर दी है। महिला कर्मी ने यह आरोप लगाया था कि अमिताभ ने उनके साथ लैंगिक संबंध बनाने का दबाव बनाया और ऐसा नहीं होने पर उन्हें सेवा संबंधी मामलों में विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित किया।

सी.जे.एम. लखनऊ संध्या श्रीवास्तव ने अपने आदेश में कहा कि परिवादिनी का मुख्य आरोप विभागीय मामलों को लेकर है और जहां तक लैंगिक उत्पीडऩ का आरोप है वह आरोप अपने आप में निर्मूल प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि परिवादिनी तथा साक्षियों के बयान तथा तमाम अभिलेखों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा विभागीय कार्रवाई से क्षुब्ध होकर यह परिवाद दाखिल किया गया है अत: उन्होंने अभियुक्तों को तलब करने का कोई आधार नहीं होने के कारण परिवाद निरस्त कर दिया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!