तेजाब हमले के पीड़ितों को मुआवजे पर नीति बताए यूपी सरकार: हाईकोर्ट

Edited By ,Updated: 26 Apr, 2016 03:44 PM

informing government policy on compensation to victims of acid attack up hc

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जानना चाहा कि राज्य में तेजाब हमले के पीड़ितों को मुआवजा और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है।

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि तेजाब हमलों से पीड़ित महिलाओं को तुरंत मुआवजा और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकार के पास क्या नीति है। मुख्य न्यायधीश डीवाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एक खंडपीठ ने ‘मुहिम’ नाम के एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। 
 
एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि पिछले एक साल में मेरठ जिले में कई महिलाएं तेजाब से हमले की शिकार हुई हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार तेजाब पीड़ितों की आर्थिक मुआवजा और चिकित्सा सहायता के रूप में मदद उपलब्ध कराने में विफल रही है और चूंकि इस तरह की घटनाओं में गंभीर रूप से घायल कई महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, इसलिए मुआवजा और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना बहुत आवश्यक है। राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 02 मई तय की।

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