बकरीद पर भी नहीं खुल सकेंगे यूपी के अवैध बूचड़खानेः इलाहाबाद हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Sep, 2017 11:44 AM

illegal slaughterhouses can not be opened even at bakridi

प्रदेश में योगी सरकार द्वारा बंद कराए गए अवैध बूचड़खाने बकरीद के त्यौहार पर भी नहीं खुल सकेंगे....

इलाहाबादः प्रदेश में योगी सरकार द्वारा बंद कराए गए अवैध बूचड़खाने बकरीद के त्यौहार पर भी नहीं खुल सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई दखल देने से इंकार करते हुए बूचड़खानों को 3 दिनों के लिए अस्थाई तौर पर खोले जाने की मांग ठुकराते हुए इस बारे में दाखिल की गई अर्जी को खारिज कर दिया है।

दरअसल अदालत ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश कानून और संविधान के हिसाब से चलता है, आस्था से नहीं। आस्था के नाम पर कानून को ताक पर रखकर जानवरों को काटने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। अदालत ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी ठुकरा दिया, जिसमे यह कहा गया कि बूचड़खाने बंद कराए जाने से जानवरों की कुर्बानी में रुकावट पैदा होने पर समुदाय विशेष के लोगों में बेचैनी है।

जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अशोक कुमार की डिवीजन बेंच ने अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि जानवरों की कुर्बानी नियमों के मुताबिक ही की जाए। यूपी सरकार की तरफ से अदालत में बताया गया कि सिर्फ लाइसेंस धारकों को ही जानवरों काटने का हक है, गैर लाइसेंस वालों पर रोक है।

अवैध बूचड़खानों को बकरीद पर कुर्बानी के लिए 3 दिनों के लिए अस्थाई तौर पर खोले जाने की परमीशन दिए जाने की मांग को लेकर कौशाम्बी के एक मदरसे के संचालक मोहम्मद इमरान ने दाखिल की थी। अर्जी में डीएम द्वारा स्लाटर हाउस खोले जाने की मांग ठुकराए जाने को चुनौती दी गई थी। हालांकि प्रशासन अस्थाई अनुमति देने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है।


 

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