गर्ल्स कॉलेजों की बदहाली पर HC ने लगाई अफसरों को फटकार

Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Sep, 2017 03:18 PM

high court reprimands the officers of girls colleges

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में टायलेट व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था व विद्युत कनेक्शन देने पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है....

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के राजकीय बालिका विद्यालयों में टायलेट व पेयजल आपूर्ति व्यवस्था व विद्युत कनेक्शन देने पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने जौनपुर, श्रावस्ती अलीगढ़, महोबा, आगरा, बलिया, जौनपुर के जिलाधिकारियों से जवाबी हलफनामा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खण्डपीठ ने विनोद कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को विद्यालय का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश करने तथा जहां सुविधाएं नहीं है, उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि बालिका विद्यालय में वाशरूम नहीं पाए गए तो जिलाधिकारी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई की जाएगी। राजकीय बालिका इंटर कालेज में टायलेट, फर्नीचर पेयजल की आपूर्ति पर सवाल खड़े किए और लड़कियों के विद्यालय में ओवरहेड वाटर टैंक लगाए जाएं।

सरकार ने बताया कि जौनपुर, अलीगढ़ में हैण्डपम्प लगा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि क्या लड़कियां हैण्डपम्प से पानी लेकर वाशरूम जाएगी। समरसेबल पम्प लगाए जाए और पानी की टंकी रखी जाए। कोर्ट ने बालिका विद्यालयों में टायलेट पेयजल आपूर्ति पर दस दिन में जिलाधिकारियों से निर्माण पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य सरकार को प्रदेश के सभी बालिका विद्यालयों में एक माह के भीतर पेयजल व वाशरूम की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 18 सितम्बर को होगी।


  

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