Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Oct, 2017 12:16 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में देर लाउडस्पीकर बजाने...
इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर और मस्जिद में देर लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर यूपी सरकार के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के प्रमुख को तलब किया है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।
वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर दिए गए आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। इस मामले में मोतीलाल यादव द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर कोर्ट ने ये सवाल पूछा है।
कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।
गौरतलब है कि रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सभी लाउडस्पीकरों में साउंड लिमिटर लगा होना चाहिए।वहीं अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान और कोर्ट परिसर के 100 मीटर के दायरे में किसी भी वक्त लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होना चाहिए।