HC ने दिया गलती सुधारने का मौका, दारोगा भर्ती का रिजल्ट होगा फिर से घोषित

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 04:45 PM

hc will give chance to improve the mistake

इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे दारोगा भर्ती मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला मुकदमेंबाजों के पक्ष में दिया है...

इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे दारोगा भर्ती मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और हाईकोर्ट ने अपना फैसला मुकदमेंबाजों के पक्ष में दिया है। हाईकोर्ट ने इस भर्ती के घोषित हो चुके रिजल्ट को फिर से संशोधित करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 3 महीने में परिणाम संशोधित कर आरक्षण लागू किया जाए।

नियमानुसार आरक्षण लागू करने का निर्देश
दरअसल यूपी में नागरिक पुलिस, पीएसी और अग्निशमन विभाग में 41,610 सिपाही भर्ती का जो रिजल्ट घोषित किया गया था। उसे हाईकोर्ट में ये कहते हुए चैलेंज किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से आरक्षण लागू किया गया और सामान्य सीटों पर भी आरिक्षत वर्ग को चयनित किया गया है। हाईकोर्ट ने सबूत के आधार पर 3 महीने में परिणाम संशोधित कर नियमानुसार आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है।

नामांकित व्यक्ति ना मिलने पर खाली रही सीटें 
पुलिस भर्ती मामले में विशेष आरक्षित वर्ग को आरक्षण मिलता है, लेकिन आरक्षण लागू करने के बाद सामान्य वर्ग की कई सीटें नामांकित व्यक्ति ना मिलने के कारण खाली रह गईं। इन खाली सीटों को सामान्य नामांकित व्यक्ति से ही भरा जाना था, लेकिन पुलिस भर्ती बोर्ड ने ओबीसी, एससी-एसटी की महिला अभ्यर्थियों का चयन इन सीटों पर किया। जिसे हाइकोर्ट में चैलेंज किया गया था।

मुकदमेंबाजों के हक में रहा फैसला
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने की। याचिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बोर्ड में भी ये नियम लागू है कि आरक्षण उसी वर्ग के तहत दिया जा सकता है जिस वर्ग का अभ्यर्थी है। ऐसे में सामान्य वर्ग की खाली सीटों को सामान्य नामांकित व्यक्तियों से ही भरा जाना था। दलीले सुनने के बाद न्यायमूर्ति ने बोर्ड को 3 महीने में परिणाम संशोधित कर आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है।

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