2007 गोरखपुर दंगा मामला : CM योगी आदित्यनाथ के खि‍लाफ दायर याचिका खारिज

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 03:16 PM

gorakhpur riot case cm yogi decision on cbi probe today

गाेरखपुर हिंसा मामले में सीएम योगी व अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मामले में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है।

इलाहाबादः गाेरखपुर हिंसा मामले में सीएम योगी व अन्य के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस मामले में सीएम योगी के साथ ही तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी, विधायक राधा मोहन अग्रवाल व अन्य किसी के खिलाफ अब कोई केस दर्ज नहीं होगा।

बता दें कि इस मामले में प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था, जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने याचिका में सीएम योगी पर लगाए गए दंगे भड़काने के आरोप को सही नहीं माना। कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। मामले में जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है।

गौरतलब है कि साल 2007 की 27 जनवरी को गोरखपुर में साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। आरोप है कि दंगे में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। आरोपों के मुताबिक यह दंगा गोरखपुर के तत्कालीन बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ, बीजेपी नेता व वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री शिव प्रताप शुक्ला व अन्य द्वारा रेलवे स्टेशन के पास भड़काऊ भाषण देने के बाद शुरू हुआ था। 
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!