धोखाधड़ी मामले में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 31 Aug, 2017 08:51 AM

former minister gayatri prajapati gets relief from court

धोखाधड़ी मामले में पूर्व अखिलेश सरकार में रहे मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी गई है।

लखनऊ: धोखाधड़ी मामले में पूर्व अखिलेश सरकार में रहे मंत्री गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी गई है। दरअसल, गायत्री पर नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए लेने का आरोप था। कोर्ट से जमानत दूसरे पक्ष के सुलहनामा डालने की वजह से मिली है। फिलहाल नाबालिग से रेप के मामले में गायत्री जेल में हैं।

क्या है पूरा मामला?
21 मार्च, 2017 को मेरठ के राकेश प्रजापति ने थाना गौतमपल्ली में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक उसने अपने ममरे भाई की नौकरी के लिए गायत्री को 6 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बाद में पैसा वापस मांगने पर गायत्री ने उनके साथ गाली-गलौच की। 26 अप्रैल, 2017 को इस मामले में गायत्री को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। इसके बाद इस मामले में गायत्री के खिलाफ धोखाधड़ी में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।

1 अगस्त, 2017 को राकेश प्रजापति ने अदालत में सुलह समझौते के आधार पर इस मामले की पूरी कार्रवाई खत्म करने की अर्जी दाखिल की। उन्होंने कहा कि उसने गायत्री को नहीं बल्कि उनके यहां कार्यरत भैरव प्रजापति को 6 लाख रुपए दिए थे, जो अब उसे मिल चुके हैं।

इसके बाद 11 अगस्त, 2017 को गायत्री की ओर से कहा गया कि उन्हें राकेश की अर्जी पर कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अभियोजन की ओर से कहा गया कि यह मामला दोनों पक्षों के मध्य सुलह होने योग्य है। इसके बाद बुधवार को कोर्ट ने CRPC की धारा 320 के तहत दाखिल राकेश प्रजापति की एप्लीकेशन स्वीकार कर लिया, साथ ही इस मामले में आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत दे दी।

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