योगीराज में पूर्व मुख्यमंत्रियों को लग सकता है बड़ा झटका!

Edited By ,Updated: 18 Apr, 2017 07:36 AM

former chief ministers may find a big blow in yogiraj

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली करने के लिए कह सकती है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगले खाली करने के लिए कह सकती है। इसके पीछे वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे सकती है। शीर्ष न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने के मामले में योगी सरकार से जवाब मांगा है।

उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2016 में तत्कालीन सपा सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराने के आदेश दिए थे। अखिलेश सरकार ने इस आदेश का पालन करने के बजाए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्रों की मानें तो विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से अपने पुराने आदेश पर जवाब तलब किया है। इस आदेश का पालन न होने का कारण भी पूछा है। ऐसे में योगी सरकार पूर्व मुख्यमंत्रियों का बंगला खाली करा सकती है।

वर्तमान में प्रदेश में 6 बंगले ऐसे हैं जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिजन रहते हैं। इनमें 4 बंगले विपक्षी दलों के नेताओं के पास हैं। इनमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती तथा कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी शामिल हैं। इसी तरह भाजपा नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह एवं केन्द्रीय गृह मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के पास भी बंगले हैं। ऐसे में योगी सरकार यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराती है तो उसे अपने 2 नेताओं राजनाथ सिंह एवं कल्याण सिंह का भी बंगला खाली कराना होगा।

बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता के बंगले को एक ट्रस्ट के नाम आबंटित कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव के बंगले में भी अभी उनके परिजन रह रहे हैं जबकि इन दोनों ही नेताओं की मौत हो चुकी है।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले के आबंटन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में बंगला आबंटन के लिए सरकार के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य को 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। 1 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के आदेश दिए थे।

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