UP में अब शादी समारोह सहित किसी भी मांगलिक कार्यों में नहीं कर सकते आतिशबाजी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 17 Nov, 2017 12:02 PM

fireworks can not be performed in any demanding work

उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शादी समारोह सहित सभी मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार अगर किसी ने उल्लंघन किया तो...

लखनऊः उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शादी समारोह सहित सभी मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उस पर मुकदमा दर्ज करने के साथ जेल भी भेजा जाएगा।

दरअसल राजधानी लखनऊ की आबोहवा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए डीएम कौशल राज सहरम ने कहा कि यह प्रतिबंध राजधानी क्षेत्र में गुरुवार यानी 16 नवंबर से 15 जनवरी 2018 तक लागू रहेगा। आतिशबाजी से प्रदूषण की समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। इसी वजह से जनहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धरा 144 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 जनवरी तक के लिए मांगलिक कार्यक्रमों सहित किसी भी तरह के आयोजन व प्रयोजन में पटाखे चलाने पर सख्ती से रोक लगा दिया गया है।

इसके साथ ही बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत  कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा। इस संबंध में सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर आदेश चस्पा करने के साथ पुलिस कण्ट्रोल कक्ष की गाड़ियों से भी इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राजधानी लखनऊ में प्रदूषण को कण्ट्रोल करने के लिए हेलीकाप्टर से कृत्रिम बारिश करवाई जाए। इस संबंध में गुरुवार को गृह विभाग की तरफ से आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों और उड्डयन विभाग के अधिकारीयों के बीच बैठक भी हुई।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!