Edited By ,Updated: 16 Nov, 2016 03:20 PM
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दादरी में पीट-पीटकर मार डालने के मामले में एक आरोपी द्वारा इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
इलाहाबाद: दादरी हत्याकांड जांच की मांग सीबीआई के सुपुर्द करने को लेकर एक आरोपी द्वारा दायर की गई याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने संजय सिंह की यह याचिका खारिज कर दी।
संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है और अभी तक उसने मथुरा की फारेंसिक लैब की रिपोर्ट निचली अदालत में प्रस्तुत नहीं की है, जिससे साबित होता है कि मोहम्मद अखलाक के घर से बरामद मांस ‘गाय या इसके बछड़े’ का था।
उल्लेखनीय है कि सितंबर, 2015 में 55 वर्षीय अखलाक के परिवार द्वारा कथित रूप से एक गाय की हत्या कर उसका मांस खाने की अफवाह फैलने से आक्रोशित एक भीड़ उसके घर में घुसी और उसने अखलाक को पीट-पीटकर मार डाला था। इस भीड़ ने अखलाक के बेटे दानिश को भी बुरी तरह से पीटा था।
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