दादरी कांड: कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव

Edited By ,Updated: 15 Jul, 2016 06:00 PM

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बहुचर्चित दादरी कांड मामले में अदालत ने मृतक अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

नोएडा: बहुचर्चित दादरी कांड मामले में अदालत ने मृतक अखलाक के परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और उनकी सरकार इस बात का ख्याल रखेगी की किसी बेगुनाह को सजा न मिले। 
 
कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अखलाक पक्ष 
वहीं कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट अखलाक पक्ष के वकील ने कहा है कि वे जुडिशल मजिस्ट्रेट के इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। वकील ने कहा कि सोमवार को इस मामले में एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की जाएगी। दादरी कांड में ग्रेटर नोएडा कोर्ट ने अखलाक के परिवार पर गोहत्‍या का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इस मामले में मथुरा की फोरेंसिक रिपोर्ट में बीफ की पुष्टि होने के बाद अदालत ने ये फैसला दिया है।
 
विहिप ने किया कोर्ट के फैसले का स्वागत
दूसरी तरफ दादरी में पीट-पीटकर हत्या मामले में मोहम्मद अखलाक के परिवार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए विहिप ने कहा कि इससे उत्तरप्रदेश सरकार और च्च्धर्मनिरपेक्ष माफिया का षड्यंत्रज्ज् बेनकाब हो गया है। इसने मामले में उचित और त्वरित जांच की भी मांग की। विहिप के संयुक्त महासचिव सुरेन्द्र जैन ने कहा कि अखलाक के परिवार को जल्द जेल भेजा जाना चाहिए और राज्य सरकार ने उनको जो मुआवजा और सुविधाएं दी थीं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने ‘निर्दोष हिंदुओं’ के खिलाफ मामले वापस लेने और उनकी रिहाई की भी मांग की। 
 
क्या था मामला?
गौरतलब है कि दादरी के बिसाहड़ा गांव में 28 सितंबर 2015 की रात गोहत्या की खबर पर भीड़ ने पीट पीटकर अखलाक की हत्या कर दी थी। साथ ही उनके बेटे दानिश को पीट पीटकर अधमरा कर दिया गया था। बाद में अखलाक के परिवार पर की शिकायत पर 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस जांच में एक आरोपी को निर्दोष पाया था। मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। 17 आरोपी जेल में है, जबकि एक नाबालिग को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

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