सिगरेट, पान मसाला और गुटखे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Edited By ,Updated: 30 Jun, 2016 05:48 PM

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सिगरेट, पान मसाला, शराब और गुटखे की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

इलाहाबाद(सैयद आकिब रजा): सिगरेट, पान मसाला, शराब और गुटखे की बिक्री को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और अदालतों के 500 मीटर के दायरे में सिगरेट, पान मसाला और गुटखे की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए हैं। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाइकोर्ट की दो जजो की खंडपीठ ने फिलहाल इस फैसले को पहले इलाहाबाद शहर में लागू करने के निर्देश दिए हैं जिसे आगे प्रदेश में विस्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इन मादक पदार्थो के सार्वजनिक विज्ञापनों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है। 

बच्चे देश का भविष्य
इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर इस तरह की सभी दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं। जिनके सोच की बुनियाद उसके आस-पास के वातावरण से भी होती है। ऐसे में आसपास के इलाकों में इस तरह के मादक पदार्थो की बिक्री से बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। लिहाजा ऐसी बिक्री पर पाबंदी लगाई जा रही है। 

जस्टिस अरुण टंडन और सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया फैसला 
लॉ इंटर्न प्रणवेश यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण टंडन और सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से इस आदेश को फिलहाल अभी इलाहाबाद में लागू करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में विस्तार किया जा सकता है। कोर्ट ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य सचिव, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भी दो हफ्ते में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने इलाहाबाद शहर के दायरे में इन पदार्थो की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए इस दायरे में लगाए गए विज्ञापन के सभी माध्यमों पर भी सख्ती से कार्रवाई कर इसे लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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