Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Feb, 2018 04:36 PM
उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल डीआईओएस राजेंद्र कुमार पांडेय ने नोटिस के जरिए आदेश जारी किया है, कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी कर्मचारी या अधिकारी का चरण स्पर्श करना अब निषेध है।
बहराइचः उत्तर प्रदेश के शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया एक नोटिस चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल डीआईओएस राजेंद्र कुमार पांडेय ने नोटिस के जरिए आदेश जारी किया है, कि अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी कर्मचारी या अधिकारी का चरण स्पर्श करना अब निषेध है। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग दंड के भागीदार हो सकते हैं। वहीं कुछ शिक्षकों ने इसे हास्यास्पद बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
मन में कड़वाहट लेकर दिखावे के लिए पैर छूना गलत
जानकारी के मुताबिक मामला बहराइच के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का है। जहां डीआईओएस ने पैर छूने की प्रथा से परेशान होकर ये नोटिस जारी किया है। उनके आदेश से कार्यालय के बाहर यह नोटिस चिपका दिया गया है। पांडेय ने कहा कि इज्जत आंखों में होती है, मन में कड़वाहट लेकर दिखावे के लिए पैर छूना गलत है।
कार्यालय में पैर छूने पर लगाया प्रतिबंध
डीआईओएस ने कहा कि लोग अपना मतलब निकलवाने के लिए झूठी मुस्कान के साथ चरण स्पर्श करते हैं। लोग पैर नहीं छूते, सिर्फ घुटना छूते हैं। ऐसे में बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे भी चरण भी स्पर्श करते हैं, लेकिन में इन सबको ठीक नहीं मानता हूं। इसलिए इस परंपरा को खत्म करने के लिए कार्यालय में पैर छूने पर प्रतिबंध लगाया गया है।