बहू के कत्ल के आरोप में बीएसपी सांसद को बड़ी राहत

Edited By ,Updated: 14 Jul, 2016 02:02 PM

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बसपा के राज्यसभा से सांसद रहे नरेन्द्र कश्यप को इलाहबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दहेज़ हत्या के मामले में डासना जेल में बंद नरेंद्र कश्यप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।

इलाहाबाद: बसपा के राज्यसभा से सांसद रहे नरेन्द्र कश्यप को इलाहबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दहेज़ हत्या के मामले में डासना जेल में बंद नरेंद्र कश्यप को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पूर्व सांसद नरेन्द्र 7 अप्रैल 2016 से गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। बहू हिमांशी कश्यप को घर में ही मारने के आरोप में सांसद कश्यप के अलावा सास देवेन्द्री, पति सागर कश्यप, ननद सरिता कश्यप और देवर सिद्धार्थ कश्यप जेल में बंद हैं।

जस्टिस बच्चू लाल ने मंजूर की अर्जी
जस्टिस बच्चू लाल ने सांसद नरेन्द्र कश्यप की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है। सांसद की ओर से कहा गया कि, बहू शिवानी को मारा नहीं गया बल्कि उसने आत्महत्या की थी। मकान के बाथरूम में उसकी लाश मिली थी। बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। वकीलों का कहना था कि, दहेज में हत्या का केस मनगढ़ंत है।
 
क्या था मामला?
बता दें कि पूर्व सांसद की बहू शिवानी कश्यप की हत्या किए जाने के मामले में गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में सांसद के अलावा उनके घर के सभी सदस्यों को आरोपित बनाया गया है। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट आईपीसी की धारा 323, 498-ए, 304 बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अन्तर्गत दर्ज की और पूर्व सांसद व उनके परिवार के अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लड़की के पिता एसपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं।

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