जौहर विवि के लिए दलितों की जमीन लेने के मामले में आज़म खान को नोटिस जारी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Mar, 2018 10:26 AM

यूपी के इलाहाबाद स्थित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए दलितों की जमीन की रजिस्ट्री बगैर अनुमति के कराने को लेकर दाखिल मामलों में आज़म खान को नोटिस जारी किया है। ये सभी 10 मामले जेडए एक्ट की धारा 157 ए के तहत दाखिल हुए हैं।

इलाहाबाद: यूपी के इलाहाबाद स्थित बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए दलितों की जमीन की रजिस्ट्री बगैर अनुमति के कराने को लेकर दाखिल मामलों में आज़म खान को नोटिस जारी किया है। ये सभी 10 मामले जेडए एक्ट की धारा 157 ए के तहत दाखिल हुए हैं। आज़म खान को लेकर 4 अन्य मामले यहां 2017 से विचाराधीन हैं।

समाजवादी पार्टी(सपा) के वरिष्ठ नेता आज़म खान के अधिवक्ता हर्ष नारायण शर्मा और कमरुल हसन सिद्दीकी के मुताबिक जेडए एक्ट की धारा 157ए के तहत दाखिल किए गए इन 10 मुकदमों में आरोप है कि जौहर विवि के लिए दलितों की जमीन का बैनामा बिना अनुमति के कराया गया है। नियमानुसार दलित की जमीन का बैनामा कराने के लिए जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है और इन मामलों में ऐसा नहीं किया गया है। रामपुर के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) और मुरादाबाद के मंडलायुक्त के यहां निर्णय विश्वविद्यालय के पक्ष में होने के कारण इस बैनामे को अब यहां चुनौती दी गई है।

आज़म खान के अधिवक्ता और पूर्व अपर महाधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी ने बताया कि वर्ष 2017 में 4 मुकदमे गांवसभा की ओर से दाखिल हैं। बकौल कमरुल हसन सिद्दीकी जौहर विवि के लिए उक्त जमीन लेकर उसके बदले में जमीन दी गई है।  एसडीएम और कमिश्नर के यहां से विवि के पक्ष में फैसला होने के 4 साल बाद यहां बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये 4 मुकदमे दाखिल किए गए थे। इन मुकदमों के काफी विलंब से 4 साल बाद दाखिल होने पर आपत्ति की गई है।

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