Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Jun, 2017 04:43 PM
अवैध वसूली के आरोप में निलंबित होने के बाद गिरफ्तार किए गए चंदौली के एआरटीओ आर एस यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है...
वाराणसीः अवैध वसूली के आरोप में निलंबित होने के बाद गिरफ्तार किए गए चंदौली के एआरटीओ आर एस यादव की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। ताजा मामले में आरएस यादव पर इनकम टैक्स विभाग ने भी अपना शिकंजा कस दिया है। विभाग ने उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि वें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। जांच के बाद इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उनके होटल में छापे के दौरान करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। जिसके बाद हरकत में आए इनकम टैक्स विभाग ने आरएस यादव की संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया है।
उनके होटल में पड़ा था छापा
दरअसल रविवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पुलिस की संयुक्त टीम ने यादव के वाराणसी के छावनी क्षेत्र स्थित वीवीआईपी होटल वेस्टिन में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस टीम के साथ एआरटीओ यादव भी मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान यादव के कई बेनामी प्लॉट, नगदी व चल-अचल संपत्ति का पता चला। टीम ने सभी की लिस्ट तैयार कर ली है। छानबीन में पता चला कि आरएस यादव ने अपने इस वीवीआपी होटल वेस्टिन का मालिक अपने ड्राइवर महेंद्र को बना रखा है। खुद वह प्रबन्ध निदेशक हैं, जबकि सीएमडी उनका बेटा है।
उन पर ये लगे है आरोप
यादव पर आरोप है कि वे 5 बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के ढाई हजार ओवरलोड ट्रकों को अपने सेटिंग से चन्दौली बिहार बार्डर नौबतपुर चेकपोस्ट से पास कराते थे। इस दौरान उन्हें एक ट्रक से 7000 रुपए की वसूली होती थी। साथ ही वह रोजाना सैकड़ों ओवरलोड ट्रकों से वसूली अलग से करवाता था।
यादव की डायरी ने खोले काले धन के राज
शासन ने अवैध वसूली के आरोप में यादव को निलंबित कर दिया और शाम उसे जौनपुर के मछलीशहर से पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। यादव की गाड़ी में मिली डायरी में ईडी की टीम और पुलिस टीम को काफी जानकारी मिली। इसके आधार पर जांच के शुरुआत में ही ईडी की टीम को वाराणसी में तारांकित होटल, 5 प्लॉट और गोरखपुर में शॉपिंग- हाउसिंग कांप्लेक्स समेत करोड़ों की संम्पति की जानकारी भी मिली। उधर इस पूरे मामले पर आरोपी यादव का कहना है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
UP HINDI NEWS की अन्य न्यूज पढऩे के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें-