Edited By ,Updated: 27 May, 2016 06:36 PM
पुलिस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 28 हजार पुरुष, 5800 महिला सिपाही की भर्तियों पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
इलाहाबाद: पुलिस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 28 हजार पुरुष, 5800 महिला सिपाही की भर्तियों पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पुलिस भर्ती बिना लिखित परीक्षा के कराने का ऐलान किया था। साथ ही सरकार ने अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इंटर के अंकों और फिजिकल टेस्ट से ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसी के आधार पर प्रदेश में 33800 पदों पर महिला-पुरुष की भर्ती की जा रही थी। इस भर्ती के खिलाफ याचिका दायर की गई थी और भर्ती प्रक्रिया को परीक्षा के आधार पर करने की मांग की गई थी। इसी मामले को लेकर आज हाईकोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले से एक बार फिर पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं को निराश होना पड़ा है।