अभद्र भाषा और शब्दों के इस्तेमाल पर आजम खान पर केस दर्ज

Edited By ,Updated: 30 Nov, 2015 04:23 PM

lucknow amitabh thakur azam khan complaint

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)के निलंबित अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा समाजवादी पार्टी...

लखनऊ: भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)के निलंबित अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सीजेएम) की अदालत में आज शिकायत दायर की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हितेन्द्र हरि ने शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए अमिताभ ठाकुर को आगामी 15 दिसम्बर को भारतीय दंड विधान की घारा 200 के तहत बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है।

ठाकुर ने मंत्री आजम खान द्वारा कल रामपुर में उनके और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अत्यंत अभद्र भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर सीजेएम लखनऊ के समक्ष शिकायत दायर की है। खान ने कल रामपुर में संवाददाता सम्मेलन में अमिताभ के लिए प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक समेत अन्य अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था। साथ ही उन्होंने आरएसएस के सदस्यों के लिए भी अत्यंत अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।

ठाकुर ने शिकायत में कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी के अतिरिक्त संघ से जुड़ाव के कारण वह घोर अनुचित टिप्पणी से भी आहत हुए हैं। उन्होंने भारतीय दंड विधान की घारा 500 में मानहानि और धारा 153, 153ए, 504, 505 के तहत समाज में विद्वेष फैलाने वाला अपराध बताते हुए कार्यवाही की प्रार्थना की है । 

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