उप्र विस के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, सीएम योगी भी रहे मौजूद

Edited By ,Updated: 28 Mar, 2017 01:32 PM

the newly elected mlas of up are also taking oath cm yogi is also present

उत्तर प्रदेश में सत्रहवीं राज्य विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) फतेह बहादुर ने आज नवनिर्वाचित विधायको को आज शपथ दिलाई.....

लखनऊः उत्तर प्रदेश में सत्रहवीं राज्य विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) फतेह बहादुर ने आज नवनिर्वाचित विधायको को आज शपथ दिलाई।  इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में मौजूद थे।

इन-इन ने ली शपथ
शपथ लेने वाले विधायकों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना, रीता बहुगुणा जोशी, राजेश अग्रवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म पाल सिंह, सतीश महाना, दारा सिंह चौहान, सत्यदेव पचौरी, सत्यपाल पाल सिंह बघेल, नन्द गोपाल नंदी, रमापति शास्त्री, जय प्रताप सिंह, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर, लक्ष्मी नारायण, चेतन चौहान, श्रीकान्त शर्मा, राजेन्द्र प्रताप सिंह, मुकुट बिहारी,सिद्धार्थ नाथ सिंह, आशुतोष टंडन, अर्चना पांडे, अनुपमा जायसवाल,सुरेश राणा, उपेन्द्र तिवारी, धर्म सिंह सैनी, अनिल राजभर, स्वाति सिंह, गुलाब देवी, जय प्रकाश निषाद तथा जय कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।  समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक एवं नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली।

कल फतेहबहादुर ने ली थी प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ 
गौरतलब है कि राजभवन में आयोजित सादे समारोह में कल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा सदस्य फतेहबहादुर को विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष ( प्रोटेम स्पीकर) पद की शपथ दिलाई थी। फतेह बहादुर के अलावा राज्यपाल ने नामित विधानसभा सदस्य दुर्गा प्रसाद यादव, राम पाल वर्मा, फागू चौहान, और रामवीर उपाध्याय को शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने किया था। सत्रहवीं विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव 30 मार्च को किया जाएगा।

बता दें कि विधान सभा के मौजूदा अध्यक्ष माता प्रसाद पाण्डेय नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के पहले तक अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षता करने के लिए और जब तक नई विधानसभा द्वारा नए अध्यक्ष का निर्वाचन न कर लिया जाए। विधानसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद-180(1) के अनुसार राज्यपाल द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) की नियुक्ति की जाती है।  


 

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