Edited By ,Updated: 26 Oct, 2016 03:34 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जवाहरबाग काण्ड पर बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जवाहरबाग काण्ड पर बुधवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता विजय बहादुर से सवाल किया कि कोर्ट के 7 सितम्बर के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता को मथुरा कांड की जाँच से संबंधित सभी कागजात क्यों नहीं दिया गया? कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद महाधिवक्ता ने कहा है कि वह जांच के सभी कागजात दिखाने को तैयार हैं। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने की।
दरअसल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय और विजयपाल तोमर ने मथुरा कांड के जाँच से संबंधित सभी कागजात प्रदेश सरकार से मांगी थी। प्रदेश सरकार द्वारा कागजात न दिए जाने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि उसे संबंधित सभी कागजात दिए जाएं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 7 सितम्बर को प्रदेश सरकार से याचिकाकर्ता को कागजात दिए जाने का निर्देश दिया था। कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी प्रदेश सरकार की तरफ से कागजात न दिए जाने से नाराज हाईकोर्ट ने आज जमकर फटकार लगाई।
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट को यह भी बताया कि न्यायालय के 18 अगस्त के आदेश का भी अनुपालन आज तक नहीं किया गया। इसपर महाधिवक्ता ने कोर्ट से कहा वह जाँच के कागजात दिखाने के लिए तैयार हैं। दिनांक 12 नवंबर को अश्विनी उपाध्याय की तरफ से अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ल और विजय पाल तोमर की तरफ से अधिवक्ता अमित डागा महाअधिवक्ता के ऑफिस में सुबह 10 से 4 बजे तक कागजात की जाँच करेंगे। फाइनल बहस 17 नवंबर को होगी।
Up News की अन्य खबरें पढ़ने के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें