Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Mar, 2018 09:03 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था के प्रधानाचार्य और अध्यापकों की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में संचालित सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में संस्था के प्रधानाचार्य और अध्यापकों की नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इनकी भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर संस्था के प्रबन्ध तंत्र द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गयी है। इस संस्थाओं में रिक्त पदों की भर्ती अब सीधे साक्षात्कार के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा चयनित निजी संस्था द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। संस्था के प्रधानाचार्य के लिए 90 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 10 अंकों का साक्षात्कार होगा। सहायक अध्यापकों के चयन के लिए केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
लिखित परीक्षा में रिक्त पदों की तुलना में श्रेष्ठता के आधार पर पांच चयनित अयर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। चयनित संस्था तैयार सूची को संस्था प्रधान के लिए सभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षकों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध करायेगा।
संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा चयनित सूची (पैनल) संबन्धित संस्था के प्रबन्धक को इस आशय से उपलब्ध करायी जाएगी कि पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सख्यक परीक्षण कर, चयन समिति संस्था प्रधान एवं प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों का 10 अंकों का साक्षात्कार करे। चयन समिति संस्था प्रधान एवं प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन करेगी।
चयन सूची को सक्षम अधिकारी द्वारा 06 माह के अन्दर अनुमोदन प्रदान करना होगा, ऐसा न करने पर स्वत: अनुमोदित समझा जाएगा। सहायक अध्यापकों के उपलब्ध कराये गये पैनल में चयनित अयर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराये जाने के उपरान्त श्रेष्ठता क्रम के अनुसार प्रबन्धक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाएगी।