Edited By ,Updated: 12 May, 2017 07:17 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार द्वारा अवैध बूचडख़ानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा है कि सरकार किसी भी शख्स के नॉन वेज खाने के हक को नहीं छीन सकती।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार द्वारा अवैध बूचडख़ानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा है कि सरकार किसी भी शख्स के नॉन वेज खाने के हक को नहीं छीन सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने प्रदेश के भीतर अवैध बूचडख़ानों को बंद करने के मामले में कहा है कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।
हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार मीट के कारोबारियों को लाइसेन्स जारी करे। पुराने लाइसेन्सों का नवीनीकरण करे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि बूचडख़ानों के निर्माण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। हाईकोर्ट ने इस मामले संबंधित विभागों और शासन से 17 जुलाई तक जानकारी मंगाई है।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आई योगी सरकार ने अपने सबसे बड़े फैसले के तौर पर अवैध बूचडख़ानों पर रोक लगाई थी। इस फैसले से जहां प्रदेश में अवैध बूचडख़ाने चलाने वाले परेशान थे। वहीं छोटे-मोटे मीट और चिकन कारोबारी भी हलकान रहे। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को 17 मई तक हल निकालने को कहा है।