Edited By ,Updated: 20 Jan, 2017 04:18 PM
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाहर बाग कांड मामले पर यूपी सरकार को झटका दिया है। यूपी सरकार के महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन...
इलाहाबाद(सैयद आकिब रजा): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाहर बाग कांड मामले पर यूपी सरकार को झटका दिया है। यूपी सरकार के महाधिवक्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया कि मथुरा जवाहरबाग मामले की सुनवाई चुनाव के बाद में हो क्योंकि अदालत के फैसले से यूपी का चुनाव प्रभावित हो सकता है लेकिन अदालत ने उनकी मांग अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 जनवरी का समय दिया है।
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा है कि हम इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगे। कोर्ट ने सरकार से 24 जनवरी को मरने वाले 28 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सभी घायलों का मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार किये गये 101 लोगों से बरामद सामान की सूची भी अदालत में पेश करने को कहा है।
कानून के अनुसार नहीं हुई मामले की जांच-अश्विनी उपाध्याय
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय के अधिवक्ता राजीव लोचन शुक्ला ने अदालत से कहा कि इस मामले में कानून के अनुसार जांच हुई ही नहीं है बल्कि जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति की गयी है।
UP News की अन्य खबरें पढ़ने के लिए Facebook और Twitter पर फॉलो करें