बाबरी मस्जिद विवाद: 8 फरवरी 2018 को होगी राम मंदिर पर अगली सुनवाई

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Dec, 2017 04:16 PM

अयोध्या स्थित विवादित राम जन्म भूमि को लेकर मंगलवार यानी आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बता दें कि 6 दिसम्बर 1992 को कारसेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया था।

अयोध्या: देश की राजनीतिक दिशा बदल देने वाले मंदिर-मुस्जिद मुद्दे की आज से उच्चतम न्यायालय में शुरु हुई। इस सुनवाई से अयोध्यावासियों को मुकदमें का फैसला जल्द आने के भरोसे के साथ ही उम्मीद बंधी थी कि जल्द ही रोज-रोज के झंझट से उन्हें छुटकारा मिलेगा। लेकिन उच्चतम न्यायालय राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद प्रकरण में मालिकाना हक के विवाद में दायर दीवानी अपीलों पर अब अगले साल की 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। न्यायलय ने इन अपील में एडवोकेट्स आन रिकार्ड को निर्देश दिया कि वे एक साथ बैठकर यह सुनिश्चत करें कि सारे दस्तावेज दाखिल हों और उन पर संख्या भी लिखी हो।

जानकारी के अनुसार सुनवाई से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें विवादित स्थल पर सार्वजनिक इमारत बनवाने की अपील की गई है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई 2019 के आम चुनाव के बाद हो। इसके जवाब में यूपी सरकार की ओर से पेश हो रहे तुषार मेहता ने कहा कि जब दस्तावेज सुन्नी वक्फ बोर्ड के ही हैं तो ट्रांसलेटेड कॉपी देने की जरूरत क्यों हैं? शीर्ष अदालत इस मामले में निर्णायक सुनवाई कर रही है।

बता दें कि 30 दिसम्बर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसके मुताबिक विवादित क्षेत्र की दो तिहाई जमीन हिन्दुओं और एक तिहाई मुस्लिमों को देने की बात कही गई थी। हालांकि इस फैसले से दोनो ही पक्ष सहमत नहीं थे जिसके बाद दोनों पक्षों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय में यह मामला 8 साल चला था जिसकी शुरूआत वर्ष 2002 में हुई थी। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ विशेष पूर्णपीठ के आए आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ ने इस पर आज से सुनवाई शुरु हुई। सुनवाई से यहां के बाशिन्दों और पक्षकारों में एक आशा जगी है। वे चाहते हैंं कि मामले का निपटारा जल्द हो और रोज-रोज के झंझट से मुक्ति मिले।

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