Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Oct, 2017 05:28 PM
उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया है। 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद और 439 नगर पंचायतों के लिए हो रहे मतदान को आयोग ने 3 चरणों में कराने का फैसला लिया है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव तीन चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त एस के अग्रवाल ने आज यहां बताया कि प्रदेश शहरी निकाय चुनाव तीन चरणों में होंगे। पहले चरण के लिये मतदान 22 नवंबर को जबकि दूसरे चरण के लिए 26 नवंबर को तथा तीसरे चरण के लिए मतदान 29 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि वोटों की गिनती एक दिसंबर को होगी। चुनाव में कुल 3.32 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
अग्रवाल ने बताया कि इस बार 16 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद, 438 नगर पंचायतों में मतदान होगा। इस चुनाव में 3.32 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर निगम चुनावों में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से होगा। नगर पालिका और नगर पंचायतों में मतदान बैलेट पेपर से होगा। उन्होने बताया कि 22 नवंबर को होने वाले पहले चरण में 24 जिले, दूसरे चरण में 26 नवंबर को 25 जिलों में जबकि तीसरे और अन्तिम चरण में 29 नवंबर को 26 जिलों में मतदान होगा। मतदान का सुबह 7.30 बजे से शाम पांच बजे तक होगा।
अग्रवाल ने बताया कि जिन नगर निगम में 80 से ज्यादा वॉर्ड है वहां महापौर के लिए खर्च की सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। ऐसे नगर निगम जिनमें वॉर्ड की संख्या 80 से कम वहां महापौर के लिए खर्च की सीमा 20 लाख रुपए अधिकतम तय की गई है। नगर निगम के पार्षद दो लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। पहले ये सीमा एक लाख रुपए थी। खर्चे की मॉनिटरिंग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव उप्र तीन अन्तिम लखनऊ राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अग्रवाल ने बताया अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। यह आगामी एक दिसबर तक लागू रहेगी। इस बार 653 निकायों में 12007 वार्डों में चुनाव होगा। महापौर की 16 सीटों, पालिका परिषद अध्यक्ष की 199 तथा नगर पंचायत की 429 सीटों पर मतदान होना है।
उन्होने बताया कि चुनाव राज्य सरकार अपने संसाधनों से करायेगी। चुनाव में केन्द्रीय बल नही लगाये जायेंगे। चुनाव की प्रक्रिया 32 दिनों पूरी कर ली जायेगी। जिन जिलों में मतदान होगा वहां 48 घंटे पहले से शराब बिक्री पर रोक रहेगी तथा जिलों की सीमायें सील कर दी जाएगी। एक दिसंबर को मतगणना के दिन पूरे प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। चुनाव परिणाम की जानकारी मोबाईल पर दी जायेगी।
अग्रवाल ने बताया कि आज आचार संहिता लागू होने के बाद आज से किसी भी तबादले, प्रमोशन और नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। उन्होने बताया कि किसी विषम परिस्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि आज से एक दिसबर तक सभी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला छोड़कर कही नही जायेंगे। उनकी सारी छुट्टी निरस्त कर दी गई है।