सपा के बाहुबली नेता अतीक अहमद को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

Edited By ,Updated: 16 May, 2017 04:04 PM

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बाहुबली सपा नेता अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक को मिली जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है।

इलाहाबाद: बाहुबली सपा नेता अतीक अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में अतीक को मिली जमानत हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। 

राजू पाल की पत्नी पूर्व विधायक पूजा पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश को दोहराया कि ‘जमानत मिलने के बाद अगर अपराधी फिर अपराध करता है। तो उसे जेल में ही रहना ठीक है। क्योंकि जमानत मिलने पर वह बार बार अपराध करेगा। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की इस निर्णय के सापेक्ष दिये आदेश का भी जिक्र किया कि बार बार अपराध करने वालों को जमानत न दी जाये। ’

मालूम हो कि बाहुबली अतीक अहमद पर 149 आपराधिक केस दर्ज है। इलाहाबाद के नैनी सियाट्स कालेज प्रकरण में हाईकोर्ट की गहरी नाराजगी के बाद उन्हे गिरफ्तार किया गया और तब से वह जेल में है। हालांकि अतीक को नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट कर दिया गया है। 

बाहुबलियों को कतई बख्शने के मूढ़ में नहीं योगी सरकार 
गौरतलब है कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने बाहुबलियों पर सरकार की मंशा पूछी थी। तब कड़ी कार्रवाई का संदेश योगी सरकार की ओर से दिया गया था। उसी क्रम में कोर्ट भी बाहुबलियों को कोई रियायत देने के मूड़ में नहीं है। फिलहाल ताजातरीन घटनाक्रम में पूजा पाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने अतीक अहमद की जमानत रद्द करते हुये यह साफ कर दिया कि अतीक जेल में ही बंद रहेंगे। जमानत रद्द होने के बाद अतीक के देवरिया से इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल आने की संभावना भी खत्म हो गई । 

मामले की सीबीआई कर रही है जांच 
इलाहाबाद शहर पश्चिमी के विधायक राजू पाल सहित तीन लोगों की दिनदहाड़े हुई हत्या मामले में इस समय सीबीआई जांच चल रही है। मामले में मुख्य आरोपी अतीक अहमद ही हैं। गौरतलब हैं कि अतीक के विरुद्ध पूजा पाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाते हुए घटना की जांच सीबीआई को सौंप दी है। 

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