इलाहाबादः बाबा रामदेव की संस्था द्वारा हजारों पेड़ काटने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 Aug, 2017 10:45 AM

baba ramdev organization has moved thousands of trees

योग गुरु बाबा रामदेव पर प्रदेश के नोएडा जिले में 6 हजार हरे पेड़ कटवाने का गंभीर आरोप लगा है। जिसकी शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है....

इलाहाबाद/नोएडाः योग गुरु बाबा रामदेव पर प्रदेश के नोएडा जिले में 6 हजार हरे पेड़ कटवाने का गंभीर आरोप लगा है। जिसकी शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट में की गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले पर मंगलवार सुनवाई कर रही है।

बाबा पर आरोप है कि उनकी संस्था पतंजलि योग संस्थान ने नोएडा के कादलपुर व शिलका गांव में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाने के लिए लीज पर मिली सरकारी जमीन पर लगे 6 हजार पेड़ कटवा दिए हैं। यही जमीन याची को 30 साल के लिए पेड़ लगाने के लिए पट्टे पर दी गई थी। जिसका विवाद सिविल कोर्ट में चल रहा है। याचिका की सुनवाई जारी है।

बता दें कोर्ट ने नोएडा अथाॅरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे अथाॅरिटी जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है। गौतमबुद्ध नगर के औसाफ की याचिका की सुनवाई जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस अशोक कुमार की खंडपीठ कर रही है। याची का कहना है कि उसे 200 बीघा जमीन पेड़ लगाने के लिए पट्टे पर दी गई थी।

याची वकील ने बताया कि कादलपुर और शिलका गांव की 4,500 एकड़ जमीन यमुना एक्सप्रेस वे अथाॅरिटी ने बाबा रामदेव की संस्था को फुड पार्क आदि बनाने के लिए दिया है। वन विभाग की एरिया में आने वाली जमीन जिसे वृक्षारोपण के लिए दी गई थी। उसके आंवटन पर भी सवाल उठाए गए हैं।

गौरतलब है कि यूपी की पूर्व अखिलेश यादव सरकार ने बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि योग संस्थान को गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा के कादलपुर व शिलका गांव में फ़ूड एंड हर्बल पार्क के लिए तकरीबन साढ़े चार हजार एकड़ जमीन पट्टे पर दी थी। यह ज़मीन यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के तहत आती है। 

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