गोरखपुर आक्सीजन मामले में आरोपी डॉ. कफिल खान को बड़ा झटका

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Jan, 2018 06:29 PM

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में पिछले दिनों हुयी मासूमों की मृत्यु के मामले में आरोपी डॉ. कफिल खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण राकेश धर दुबे ने खारिज कर दी।

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में पिछले दिनों हुयी मासूमों की मृत्यु के मामले में आरोपी डॉ. कफिल खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण राकेश धर दुबे ने खारिज कर दी।

अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से कथन था कि बीआरडी मेडिकल कालेज में चिकित्सा के लिए आक्सीजन की सप्लायी मेसर्स पुष्पा सेल्स की थी। डॉ. कफिल खान नोडल प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। जीवन रक्षक आक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो सकती थी, इस बात की जानकारी होते हुए भी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में सूचना नहीं दी। 

डॉ. खान सरकारी ड्यूटी का नजर अंदाज करके उत्तर प्रदेश मेडिकल कौंसिल में पंजीकृत न होते हुए भी अपनी पत्नी शविस्ता खान के नाम से संचालित निजी नर्सिंग होम में धोखा देने के इरादे से अपने नाम का बोर्ड लगाकर प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने संचार एवं डिजीटल माध्यम से धोखा देने के इरादे से गलत तथ्यों को प्रसारित कराया। विवेचक द्वारा उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 308 एवं 120 बी का आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वहीं आरोपी ने अपने जमानत प्रार्थना पत्र में फर्जी फंसाये जाने की बात कही है। 

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