Edited By Punjab Kesari,Updated: 08 Dec, 2017 01:09 PM
गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण बिल पास करवा लिया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत सरल क्षेत्र के कर्मचारियों का स्थानांतरण पहले किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।
चमोलीः गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण बिल पास करवा लिया गया है। इस विधेयक के अंतर्गत सरल क्षेत्र के कर्मचारियों का स्थानांतरण पहले किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती पर भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह विधेयक राज्यपाल की अनुमति के द्वारा नियम में तबदील हो जाएगा।
सरल क्षेत्रों में एक स्थान पर लगातार 4 साल तक रहें कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। जो कर्मचारी 10 वर्षों तक कठिन क्षेत्रों में तैनात है, उनका सरल क्षेत्रों में स्थानांतरण कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ उनकी 1 साल की अवधि को 2 साल के बराबर माना जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से आरम्भ होगी और 10 जून तक हर साल तबादले किए जाएंगे।
इस प्रक्रिया में जिस कर्मचारी की तैनाती 7 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर की जाएगी, उसे अधिक लाभ होगा। इसके अतिरिक्त 7 हजार फीट से कम ऊंचाई पर तैनात कर्मचारियों के 1 साल के कार्यकाल को 1 साल 3 महीने माना जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया के अन्तर्गत पहले नियुक्ति कठिन क्षेत्रों में की जाएगी। स्थानांतरण के बाद प्रत्येक कर्मचारी का सात दिन के भीतर काम पर आना अनिवार्य होगा।