Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Feb, 2018 07:19 PM
झारखंड की एक अदालत ने कोयला चोरी के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक योगेन्द्र प्रसाद महतो और चार अन्य लोगों को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
रामगढ़ः झारखंड की एक अदालत ने कोयला चोरी के एक मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के विधायक योगेन्द्र प्रसाद महतो और चार अन्य लोगों को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
रामगढ़ के उपसंभागीय न्यायिक मेजिस्ट्रेट आरपी माला ने 2010 के इस मामले में झामुमो विधायक और अन्य को दोषी ठहराया। अदालत ने गुरुवार को 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके साथ-साथ अगर दोषी जुर्माने का भुगतान नहीं करते तो उन्हें 3 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा सुनाए जाने के बाद वकील ने इस आधार पर जमानत की प्रार्थना करते हुए कहा कि वह आदेश को चुनौती देने के लिए ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे। न्यायधीश ने विधायक को एक महीने की अस्थाई जमानत दी और उन्हें नियमित जमानत के लिए अपीलीय अदालत में याचिका दायर करने का निर्देश दिया।