मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Mar, 2018 11:39 AM

important decisions taken in the council meeting

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसलों लिए गए। इनमें मुख्य फैसले निम्नलिखित है

रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण फैसलों लिए गए। इनमें मुख्य फैसले निम्नलिखित हैः-

# झारखंड राज्य के अंतर्गत लघु खनिज से संबंधित DEIAA एवं DEAC द्वारा निर्गत किए जाने वाले पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए वर्तमान अधिरोपित परीक्षण शुल्क में संशोधन की स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

# बालू खनन के लिए वर्तमान में लागू परीक्षण शुल्क को यथावत रखा गया है उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त सतीश कुमार द्वितीय सीमित बैच झारखंड प्रशासनिक सेवा तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पालकोट गुमला संप्रति कार्यपालक दंडाधिकारी पलामू को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई। 

# कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के अधीन मत्स्य निदेशालय के अंतर्गत स्वीकृत मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और इसके लिए सृजित कुल 2 राजपत्रित पद 11 अराजपत्रित पद सहित कुल 13 पदों के वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मद से स्थापना व्यय के अंतर्गत स्थानांतरित करते हुए स्थायीकरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

# साहिबगंज जिला के साहेबगंज अंचल के कुल 0.115 एकड़ भूमि कुल 1,76,597 की अदायगी पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को आईडब्लूटीटी पहुंच पथ निर्माण के लिए स्थाई भू-हस्तानांतरण करने की मंजूरी दी गई। 

# उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को छठे वेतन पुनरीक्षण के आलोक में वेतन निर्धारण करने एवं इन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017 18 के अवधि विस्तार की मंजूरी दी गई। 

# झारखंड राज्य की निजी एवं सरकारी बीएड महाविद्यालयों के लिए शिक्षण शुल्क और नामांकन की प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000  की धारा 37 के अनुरूप ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस के प्रारूप को मंजूरी दी गई। 

# वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के विधानसभा क्षेत्र जहां संबद्ध महाविद्यालय नहीं है में डिग्री स्तरीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रत्येक महाविद्यालय के लिए 15,76,99,600  मात्र के प्राक्कलित राशि के दर पर सात डिग्री महाविद्यालय की स्थापना के लिए कुल राशि 1,10,38,97,200  की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
 

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