IAS अधिकारी रमारमण को नोएडा में बनाए रखेगी UP सरकार

Edited By ,Updated: 17 Aug, 2016 12:48 PM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सीईओ रमारमण का तबादला न कर पद पर बनाए रखने की जानकारी दी...

इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सीईओ रमारमण का तबादला न कर पद पर बनाए रखने की जानकारी दी। मुख्य स्थाई अधिवक्ता रमेश उपाध्याय ने बताया कि 5 हजार करोड़ से मेट्रो लाइन जैसे कई प्रोजेक्ट रमारमण की देखरेख में चल रहे है। ऐसे में उन्हें हटाए जाने पर तबादला बोर्ड सहमत नहीं है।

मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने यह जानकारी न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर दी कि सरकार का रमारमण की तैनाती या तबादले पर क्या रूख है। न्यायालय ने पूछा कि क्या प्रदेश में इनसे योग्य अन्य अधिकारी नहीं है, जिसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाए। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि सीईओ जैसे तबादले वाले पद पर तबादला नीति के तहत क्या सरकार एक अधिकारी को लम्बे समय तक तैनात रख सकती है जबकि सरकार ने 3 साल से तैनात अन्य तमाम अधिकारियों का तबादला कर दिया है।

उच्च न्यायालय ने आईएएस कैडर रूल्स एवं सर्विस रूल्स के तहत किसी अथारिटी में अधिकारी की तैनाती अवधि पर भी जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा है कि सरकार किसी अथारिटी को कितने वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रख सकती है। न्यायालय ने सरकार को स्वयं की नीति के पालन करने पर भी जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 19 अगस्त को होगी। अखिल भारतीय मानव कल्याण एवं समाजोत्थान एवं जितेन्द्र कुमार गोयल की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ कर रही है।

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