Edited By ,Updated: 26 Aug, 2016 03:11 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखलाक के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। उसके भाई को छोड़कर परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट से अखलाक के परिजनों को बड़ी राहत मिली है। उसके भाई को छोड़कर परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर उसके परिजनों पर गौहत्या का मामला दर्ज था।
जानकारी के अनुसार गौतमबुद्धनगर की जिला अदालत ने मथुरा फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट में गौमांस की पुष्टि होने के बाद अखलाक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद परिजनों ने इसे साजिश करार देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।
गौरतलब है कि 28 सितम्बर 2015 को दादरी के बिसाहड़ा गांव में गोहत्या कर मांस को घर में रखने का आरोप लगाते हुए अखलाक को ग्रामीणों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले में अखलाक का बेटा दानिश गंभीर रुप से घायल हो गया था।