Edited By ,Updated: 02 Sep, 2016 01:09 PM
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में एक करोड़ का जुर्माना लगाया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए जमीन अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में एक करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अधिकारियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही राज्य सरकार को यह जुर्माना 15 सितंबर से पहले महानिबंधक के ऑफिस में जमा कराने का आदेश दिया गया है।
जानकारी के अनुसार यह आदेश जस्टिस तरूण अग्रवाल और जस्टिस विपिन सिन्हा की बेंच ने सुरेंद्र और अन्य के याचिका पर दिया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी गांव में 1973 में राज्य सरकार ने 105 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। इसे यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम को दे दिया गया। इसके बावजूद न तो जमीन का मौके पर कब्जा लिया गया और न ही मुआवजा दिया गया।
इसके बाद जब अब किसानों ने जमीन वापसी की मांग की तो कहा गया कि 2013 के एक्ट से अधिग्रहण किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक विकास निगम ने जमीन लेने से इंकार कर दिया तो बिना योजना के जमीन अधिग्रहण का सवाल नहीं उठता। सरकार ने जमीन वापस करने से भी इंकार कर दिया। याचिका की सुनवाई 15 सितंबर को होगी।